Crime: रेप करने के बाद आरोपी ने खुद जज से कहा- 'मुझे दे दो फांसी', जज ने सुनाई श्रीराम चरित मानस की चौपायी और कहा- तथास्तु
- byShiv
- 06 Sep, 2024

PC: TV9bharatvarsh
5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में ममेरे भाई को दोषी पाया गया है। सजा सुनाने से पहले जज ने आरोपी से पूछा कि कुछ कहना चाहते हो क्या? आरोपी ने कहा कि उसे फांसी दे दी जाए।
इसके जवाब में जज ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की एक चौपाई पढ़ी।
‘अनुज बधू भगिनी सुत नारी।सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई।ताहि बधे कछु पाप न होई।।’
चौपाई का अर्थ है: “जो व्यक्ति छोटे भाई की पत्नी, बहन की बेटी या बहू पर बुरी नजर डालता है, उसे सजा मिलनी चाहिए; ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने में कोई पाप नहीं है।”
इसके बाद जज ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सोहागपुर सेशन कोर्ट से आया।
मामला 25 दिसंबर 2021 को शोभापुर कस्बे में हुई घटना से जुड़ा है। आरोपी किशन उर्फ चिन्नू मछिया ने बच्ची को उसके घर की छत पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, ताकि किसी को पता न चले। आरोपी मृत बच्ची के सगे मामा का बेटा है
शुरुआत में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच के बाद आखिरकार आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) सुरेश कुमार चौबे ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि मासूम बच्ची के साथ किया गया अपराध बेहद जघन्य है।
न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि ममेरी बहन के साथ बलात्कार ने अपराध की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने खुशी व्यक्त की।
अभियोजन पक्ष का नेतृत्व एजीपी शंकर लाल मालवीय और एडीपीओ बाबूलाल काकोडिया ने किया, जिन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से पीड़िता के खिलाफ अपराध की गंभीर प्रकृति का पता चलता है।