EPFO: नौकरी छोड़ने पर कितने दिन में निकाल सकते हैं PF का पैसा? EPFO ​​ने दी अहम जानकारी

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संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी का पीएफ खाता होता है। यह खाता ईपीएफओ द्वारा संचालित होता है। हर महीने आपके वेतन की कुछ राशि इस खाते में जमा होती है। यह पैसा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों जमा करते हैं। इस बीच, अगर हर महीने पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है।

ईपीएफओ ने अब इस बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दी है। कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इस बीच, रिटायरमेंट के बाद हर महीने पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं होता है। इसलिए, कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि क्या आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा, आपके खाते में मौजूद पैसों का क्या होगा।

61 साल की उम्र तक मिलेगा ब्याज

ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपको अगले तीन साल यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलेगा। यह पैसा आपके खाते में जमा होता है।

61 साल की उम्र में पैसा निकालें

अगर आप 61 साल की उम्र के बाद भी पैसा रखते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 61 साल की उम्र से पहले ही पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर आप यह पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। EPFO ​​ने इस बारे में एक विस्तृत वीडियो भी पोस्ट किया है। आप epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं।

ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें?

आप ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं।

इसके लिए आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए।

सभी आधार विवरण EPFO ​​डेटाबेस में होने चाहिए।

इसके साथ ही बैंक खाता, IFSC कोड EPFO ​​से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन क्लेम कर सकेंगे।