Rajasthan: राशन कॉर्ड में जुड़वाना हैं बच्चों का नाम तो करना होगा ये काम, लगेंगे साथ में ये डॉक्यूमेंट

इंटरनेट डेस्क। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अगर आप भी राशन लेते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां राजस्थान में भजन लाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत के तहत चयनित राशनकार्डों में 0-18 वर्षीय बच्चों के नाम जोड़े जान को लेकर आदेश जारी कर दिए है। 

गाइड लाइन 

मीडिया रिपोटर्स की माने तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने विस्तृत गाइड लाइन के साथ ये आदेश जारी किए हैं। राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले  ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन इसके पहले जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड हमें जुड़वाना है, उनका जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना है।

लगेंगे साथ में ये डॉक्यूमेंट

खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए बच्चे का आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र। परिवार का राशन कार्ड। माता-पिता के पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि हाने चाहिए।

pc- inn24news.in