NPS , UPS और अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से होंगे लागू

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केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ कर्मचारियों के लिए हैं। ये योजनाएँ इसलिए लागू की गई हैं ताकि उन्हें रिटायर होने के बाद हमेशा पेंशन मिलती रहे। इस बीच, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी द्वारा ली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। अब नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बदलाव

सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इसमें नया प्रान खोलने के लिए आपको ई-प्रान किट के लिए 18 रुपये और भौतिक प्रान कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। इसके लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क 100 रुपये होगा। जिनके खाते में शून्य शेष राशि है, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट के नियमों में बदलाव

अटल पेंशन और एनपीएस-लाइट योजनाओं में प्रान खोलने के लिए आपको 15 रुपये देने होंगे। आपको रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 15 रुपये देने होंगे।

वार्षिक रखरखाव शुल्क

अब आपको इस योजना में अपने निवेश पर वार्षिक रखरखाव शुल्क देना होगा।

शून्य शेष वाले खाते पर कोई शुल्क नहीं

1 से 2 लाख रुपये के कोष के लिए 100 रुपये

1 लाख से 10 लाख रुपये के कोष के लिए 150 रुपये

10 लाख से 25 लाख रुपये के कोष के लिए 300 रुपये

15 लाख से 50 लाख रुपये के कोष के लिए 400 रुपये

50 लाख रुपये के कोष के लिए 500 रुपये