PM Kisan yojana: क्या पिता और बेटे दोनों को एक साथ मिल सकता हैं पीएम किसान योजना का लाभ

इंटरेनट डेस्क। केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाती है। इस योजना में किसानों को हर साल 6 रुपए मिलते है। लेकिन किसानों के मन में यह भ्रम रहता है कि अगर घर में पिता और बेटा दोनों खेती करते हैं, तो दोनों को सरकार की ओर से हर साल 6-6 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है क्या। आइए इसी के बारे में समझते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में पिता और बेटा दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

सरकारी नियम क्या हैं
योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, पति, पत्नी और उनके नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के) बच्चों को मिलाकर एक परिवार माना जाता है। नियम के मुताबिक, इस एक परिवार इकाई में से सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की किस्तें मिल सकती हैं। अगर पिता, पत्नी और नाबालिग बच्चा तीनों के नाम पर जमीन दर्ज है, तब भी पूरे परिवार में से सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति (आमतौर पर घर के मुखिया) के खाते में पैसा भेजा जाता है।

किन परिस्थितियों में बेटा ले सकता है अलग लाभ?
अगर बेटा बालिग है और उसका नाम अलग राशन कार्ड में पंजीकृत है, तो वह स्वतंत्र परिवार माना जाता है। इसके अलावा, राजस्व विभाग के सरकारी कागजात (खतौनी/भूलेख) में बेटे के नाम पर अपनी स्वतंत्र खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए।अगर बालिग बेटे के नाम अलग जमीन का खाता/खसरा दर्ज है और वह अलग राशन कार्ड धारक है, तो वह पिता के साथ-साथ खुद भी इस योजना के तहत लाभ पाने का पात्र बन जाता है।

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