Railway Rules: ट्रेन में करेंगे आप भी अगर ये काम तो लगेगा अब भारी जुर्माना

इंटरेनट डेस्क। ट्रेन में तो आजकल हर कोई सफर करता हैं, लेकिन क्या आपको यह पता हैं की इसके लिए कई नियम बने हुए है। आजकल ट्रेन, मेट्रो या फिर बस में भी कुछ ऐसे यात्री चढ़ जाते हैं जो दूसरे यात्रियों का सफर मुश्किल कर देते हैं। कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनमें लोग एक-दूसरे से कभी सीट के लिए तो कभी किसी बात के लिए लड़ाई-झगड़ा करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब अगर कोई भी यात्री ट्रेन में नशा, गाली गलौज या किसी भी तरह का हुड़दंग मचाते दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

रेलवे ने सख्त किए नियम
केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2026 को लागू करने के बाद रेलवे से जुड़े कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है। अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माना न देने पर क्या होगा?
अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या फिर जुर्माना देने से इनकार कर देता है तो उससे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके साथ ही यात्री को ट्रेन से बीच रास्ते में उतारा भी जा सकता है, ताकि अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा जुर्माना न देने पर यात्री को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट तक भेजा जा सकता है।

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