Aadhaar-PAN Card: किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार और पैन कार्ड का क्या कर सकते हैं आप, जाने नियम
- byShiv sharma
- 26 Nov, 2024
इंटरनेट डेस्क। आपको यह तो पता हैं कि आज के समय में हर किसी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है। इनके बिना लोगों के कई काम अटक जाते है। लोगा इनका उपयोग ऑनलाइन फॉर्म भरना या किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए करते है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि का क्या होता है। नहीं जानते हैं ता चलेे जानते हैं।
क्या होता हैं इनका
इस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को डिएक्टिवे या कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, आधार कार्ड मृत्यु पंजीकरण के लिए भी अनिवार्य नहीं है। मृत व्यक्ति के परिजनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक के आधार का दुरुपयोग न हो, आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यूआईडीएआई वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक्स को लॉक किया जा सकता है।
पैन कार्ड करें सरेंडर
मृत्यु के बाद पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए उस असिसिंग ऑफिसर को एक आवेदन लिखें जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन रजिस्टर्ड है। इसमें मृतक का नाम, पैन, जन्मतिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटो कॉपी लगाएं, पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी वित्तीय मामलों के निपटारे के बाद इसे किया जा सकता है।
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