Aadhar Card: क्या किसी के मरने के बाद दूसरे को मिल जाता है उसका आधार नंबर, यहाँ जानें नियम

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आधार आज के समय में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। बिना आधार के शायद आप किसी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी सरकारी काम के लिए इसकी अनदेखी की गई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका आधार कार्ड क्या होता है? आपकी मृत्यु के बाद आपका आधार नंबरका क्या होता है? हम अपने आधार कार्ड को सरेंडर या बंद कैसे करवा सकते हैं? आइए जानते हैं.

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आधार कार्ड 12 अंको का यूनिक नंबर है। इसमें नाम, पता और नाम सहित कई अन्य जानकारियां शामिल हैं। आधार कार्ड के बिना सरकारी मंजूरी का लाभ लगभग असंभव हो गया है।

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कैंसिल नहीं हो सकता आधार

किसी मरे व्यक्ति के आधार को रद्द करने का सवाल बार-बार उठता है। बहुत से मामले सामने आये हैं. ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां मृत्यु के बाद उनके आधार कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे होता है यू-ऑनलाइन पासपोर्ट आधार कार्ड जारी सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है।

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अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जिससे उसके आधार को सरेंडर या बंद कर दिया जा सके। इसका मतलब साफ है कि आपका आधार कार्ड चालू रहेगा।  साथ ही मृत व्यक्ति का आधार नंबर बाद में किसी और इंसान को नहीं दिया जाता है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उसका आधार कार्ड लॉक करवा दें, ताकि कोई गलत घटना न हो।

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ऐसे लॉक करें आधार कार्ड

आधार कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट- www.uidai.gov.in पर जाना होगा।
यहां मेरा आधार सेलेक्ट करें और फिर आधार सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद पेज नया खुलेगा। वहां पर Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करना होगा।
यहां 12 अंकों का आधार नंबर के साथ ही कैप्चा कोड भरना होगा।
उसके बाद Send OTP ऑप्शन चुनना होगा। 
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओपीटीपी आएगा। इसके बाद बायोलॉजिकल डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प आएगा।