AAP: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से अंतरिम जमानत, कर सकेंगे चुनाव प्रचार, 2 जून को करना होगा सरेंडर

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां पिछले लगभग एक महीने से भी ज्यादा समय से केजरीवाल जेल में थे और अब जाकर उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बता दें की दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम जमानत दी है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है, बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए, उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी।

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