राजस्थान में 1 अगस्त से 28 लाख वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई! भरना पड़ सकता है 5000 रुपये तक जुर्माना

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1 अगस्त से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य करना। इन प्लेटों को लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 1 अगस्त से HSRP लगाने का नियम लागू हो जाएगा। इस बारे में दिसंबर 2023 में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन लाखों वाहनों में अभी भी HSRP नहीं है।

अकेले राजस्थान में ही करीब 32 लाख वाहन हैं, जिनमें से करीब 28 लाख में अभी भी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है। नए नियमों के मुताबिक, बिना इन प्लेटों वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना लगाएगी।

₹5000 तक का जुर्माना

परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 में निर्देश जारी किए थे, जिसमें 31 जुलाई तक HSRP लगाना अनिवार्य किया गया था। जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त से बिना HSRP वाले वाहनों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगी, जिसमें ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये नियम पांच साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों पर लागू होंगे।

जुर्माने की राशि इस प्रकार है: दोपहिया वाहनों के लिए ₹425, कारों के लिए ₹695, भारी वाहनों के लिए ₹730 और कृषि में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों के लिए ₹495। इसके अलावा, नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर भी ₹5000 तक का जुर्माना लगेगा।

सभी वाहनों पर HSRP क्यों नहीं लगाए जाते

परिवहन विभाग के निर्देशों के बावजूद, कई वाहन मालिकों को HSRP लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वाहन ऐसे निर्माताओं के हैं जो बंद हो चुके हैं, जिससे इन प्लेटों के लिए आवेदन करना असंभव हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में वाहन निर्माता का नाम भी दर्ज करना पड़ता है, जो सिस्टम में उपलब्ध नहीं हो सकता है। परिवहन विभाग ने इन मुद्दों का समाधान नहीं दिया है, जिससे पुराने वाहनों के लिए यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, कई वाहन मालिक, खासकर कृषि उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग करने वाले, इस आवश्यकता के बारे में या तो अनजान हैं या लापरवाह हैं।