Arvind Kejriwal: केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जेल में ही मनानी पड़ेगी इस बार की होली

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरूवार को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को अदालत ने शुक्रवार को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। ईडी के अधिकारी 2 बजे केजरीवाल को अदालत लेकर पहुंचे। जहां स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने उन्हें पेश किया गया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में अर्जी देते हुए केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी।

वहीं केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने जांच एजेंसी की मांग का पुरजोर विरोध किया। बताया गया की दोनों पक्षों की विस्तार से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने करीब पांच बजे अपना आदेश सुरक्षित रखा, जो देर शाम सात बजे के बाद जारी हुआ।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो अदालत ने कहा की 28 मार्च दोपहर दो बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। केजरीवाल से जो पूछताछ की जायेगी, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है।

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