Ayushman Yojana: आयुष्मान कार्ड धारक को उपचार के लिए मना करें अस्पताल तो हो सकती हैं यह कार्रवाई

इंटरनेट डेस्क। भारत सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाती हैं और पात्र लोगों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज भी देती है। ऐसे में इस योजना के तहत लोग अस्पतालों में जाकर अपना उपचार करवा सकते है। लेकिन कई बार कोई अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने वाले किसी आयुष्मान कार्ड धारक को मना करता है तो ऐसे में कितनी सजा मिल सकती है जानते है।. 

लाइसेंस हो सकता हैं रद्द
अगर कोई भी अस्पताल इलाज के लिए मना करता हैं तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में आया हैं जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाने आई महिला मरीज को अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया जिसके बाद महिला की मौत हो गई। अब अस्पताल को आयुष्मान योजना पैनल से हटा दिया है और उसकी मान्यता रद्द कर दी है।

जुर्माना भी लगाया जा सकता है
इतना ही नहीं अगर कोई अस्पताल इस तरह की हरकत करता है तो सरकार उस पर जुर्माना भी लगा सकती है और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

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