CJP: सौरव दास और आशुतोष को नहीं मिली जमानत, सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट ने कहा- मुझे मिल रही धमकी

इंटरनेट डेस्क। सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अभी जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो सकी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही हैं की  सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को धमकी मिली, धमकी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी एनसीआर दर्ज की है। इस बीच सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने पुलिस पर जमानत प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने धमकी का हवाला दिया जबकि कुछ जमानतें बिना वजह खारिज कर दी गईं। 

पुलिस ने दर्ज की एनसीआर
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी एनसीआर (गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट) दर्ज की है। इन अज्ञात लोगों ने सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट को धमकी दी।  क्या होती है एनसीआर

एनसीआर यानी नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट ऐसे अपराध के लिए दर्ज की जाती है जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच कर सकती है। फिलहाल इन कथित धमकियों और इसमें शामिल लोगों के बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई है।

PC -danik bhaskar