Credit Card: क्रेडिट कार्ड धारक की मौत हो जाने पर किससे वसूला जाता हैं बकाया पैसा, क्या हैं नियम

इंटरनेट डेस्क। आज के समय में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है। लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में अपनी शान समझते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिये आप मुश्किल समय में शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, तय ग्रेस पीरियड के दौरान आप उस लोन को बिना किसी ब्याज का री-पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोन लेने वाले की मौत हो जाए और वो उस पर बकाया हो तो बैंक इसको किससे वसूलेंगे?

जाने क्या हैं नियम
यदि पैसे चुकाए बगैर कार्ड होल्डर की मौत हो जाए तो बैंक बाकी बची रकम को डूबा हुआ मान लेता है, ऐसी हालत में परिवार के किसी भी मेंबर को उस पैसे को चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

पर्सनल लोन पर क्या है नियम
पर्सनल लोन भी बैंक की तरफ से बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले कर्ज में आता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड की तरह ही पर्सनल लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी शख्स की होती है जिसने वह लोन लिया है। अगर किसी कारण लोन लेने वाले की रीपेमेंट के दौरान मौत हो जाती है तो बैंक उसके परिवार के किसी भी मेंबर को उस लोन को भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

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