Credit-Debit Card : क्रेडिट-डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! अब ग्राहकों की इच्छा होगी प्रबल, RBI ने दिया ये बड़ा अधिकार!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों को विकल्प प्रदान करने के लिए अनुकूल नहीं हैं।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करें। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करने को कहा है जो ग्राहकों को अन्य नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा, 'समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों को विकल्प प्रदान करने के लिए अनुकूल नहीं हैं।'

RBI ने दिए ये अहम दिशानिर्देश.

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'ऐसी स्थिति में, यह निर्देशित किया जाता है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। ।” आरबीआई ने कहा कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प कार्ड के अगले नवीनीकरण के समय दिया जा सकता है।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड को कार्ड नेटवर्क के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक, कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क को संशोधन या नवीनीकरण के समय और नए समझौतों को निष्पादित करते समय मौजूदा समझौतों में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।


हालाँकि, यह निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा, अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को इस परिपत्र के निर्देशों से बाहर रखा गया है। इसके मुताबिक पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देने के निर्देश सर्कुलर जारी होने की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेंगे.