EPFO: क्या आपकी कंपनी PF अकाउंट में पैसे जमा नहीं करती है? EPFO ​​ने लिया बड़ा फैसला; कर्मचारियों की टेंशन दूर होगी

PC: saamtv

EPFO हर महीने कर्मचारियों के अकाउंट में PF का पैसा जमा करता है। यह पैसा कंपनी जमा करती है। PF का पैसा कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता है। इसमें कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी जमा करता है। इस बीच, अब EPFO ​​अकाउंट में PF का पैसा जमा न करने वाली कंपनियों की जांच होगी। कर्मचारियों के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

जानकारी सामने आई है कि गुरुग्राम जिले में 30 से ज़्यादा कंपनियों के कर्मचारियों का PF EPFO ​​अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। नए नियमों के मुताबिक, EPFO ​​इस बारे में पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन अब EPFO ​​ने अधिकारियों से इजाज़त मांगी है। इस इजाज़त के बाद इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में 13 हज़ार रजिस्टर्ड बिज़नेस हैं। सैकड़ों बिज़नेस बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इन कंपनियों में हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों के PF अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता है।

जिन कर्मचारियों का PF जमा नहीं हुआ है, उनकी तरफ से EPFO ​​में शिकायत की गई है। इसमें डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। EPFO ने इन कंपनियों की जांच के लिए सेंट्रल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट से परमिशन मांगी है। यह परमिशन मिलने के बाद जांच की जाएगी। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा।

होने वाला एक्शन

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (PF) जमा न करने पर एक्शन लिया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर को हर महीने की 15 तारीख तक PF जमा करना होता है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो EPFO ​​हर साल 12 परसेंट ब्याज वसूल सकता है। इसके लिए एम्प्लॉयर को नोटिस भी भेजा जा सकता है।