EPFO: पीएफ खाते से अगर गलती से निकाल लिए आपने इतने पैसे तो फिर नहीं मिलेगी आपको पेंशन

इंटरनेट डेस्क। आप भी जॉब करते हैं तो आपका पीएफ खाता तो होगा ही और आपका पीएफ भी कटता होगा। जितना आपका पीएफ कटता हैं उतना ही कंपनी भी जमा करवाती है। ऐसे में आपको एक फंड जमा हो जाता हैं जिसे आप जरूरत के समय निकाल सकते है। लेकिन क्या आपको यह पता हैं की आप अगर आप 10 साल से ज्यादा तक ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उससे एक तय लिमिट से ज्यादा निकासी कर लेते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलती तो जानते हैं पेंशन को लेकर ईपीएफओ के नियम क्या हैं।

जाने कितने पैसे निकालने पर नहीं मिलती पेंशन
अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़ देता है या किसी भी कारण से वह पीएफ खाते में मौजूद पूरे पैसे निकाल लेता है और उसका ईपीएस फंड बरकार रहता है, तब उसे पेंशन मिलती है। लेकिन अगर वह पीएफ खाते के पैसों समेत ईपीएस के भी पूरे पैसे निकाल लेता है तो फिर उसे पेंशन नहीं मिलती हैं। 

किन पीएफ खाताधारकों को मिलती है पेंशन?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तय किए नियमों के अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल तक पीएफ खाते में  पैसे जमा करता है तो वह पेंशन पाने का हकदार हो जाता है।

pc- informalnewz.com