EPFO: जान ने आप भी कब निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा, करना होगा ये काम

इंटरनेट डेस्क। आप भी अगर नौकरी पेशा है तो आपका भी पीएफ जरूर कटता होगा और उतना ही पैसा आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो आपके खाते में जमा करवाती है। ऐसे में आपको जब जरूरत होती हैं तो आप उस पैसे को निकाल सकते है। ऐसे में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगेे की आप कब और किस स्थिति में अपने पीएफ खाते का पूरा पैसा निकाल सकते है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाता संचालित किया जाता है। सरकार की ओर से पीएफ खाते पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है।

कब निकाल सकते हैं पूरे पैसे?
जानकारी के अनुसार वैस तो जरूरत के समय आप इसमें से अपने काम के जितने पैसे निकाल सकते है। लेकिन जैसे अगर आपकों घर खरीदना है तो आप अपने पीएफ खाते से 90 फ़ीसदी तक अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन चुकाना है तो आप 36 महीने की सैलरी के पीएफ का हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही शादी या इलाज में जरूरत पड़ने पर आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ खाते से पूरे पैसे आप सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाएं या फिर आप जॉब छोड़ चुके हो। 

कैसे करें अप्लाई 
वैसे तो ईपीएफओ द्वारा अब सारी सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है। ऐसे में आप चाहे तो इस पैसे के लिए आप खुद भी ऑनलाइन क्लैम कर सकते हैं या फिर आ चाहे तो आपके आस पास के ईमित्र पर जाकर वहा से भी ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते है। 

pc- moneycontrol.com