EPFO के नए नियम: शादी, पढ़ाई, घर और बीमारी के लिए PF से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?
- byvarsha
- 15 Oct, 2026
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ (PF) से पैसा निकालने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अंशधारकों को बड़ी राहत मिली है। अब कर्मचारी सिर्फ 12 महीने (1 साल) की नौकरी पूरी करने के बाद ही अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि (Advance Amount) निकाल सकते हैं।
नए नियमों के तहत पैसे निकालने की जरूरतों को आसान बनाते हुए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जानिए किस काम के लिए आप कितनी बार और कैसे पैसे निकाल सकते हैं:
किस काम के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF एडवांस?
इलाज:
सीमा: कोई सीमा नहीं (Unlimited)
आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों के इलाज/बीमारी के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।
शिक्षा/पढ़ाई (Education):
सीमा: कुल 10 बार
अपने या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 10 बार पैसे निकाल सकते हैं।
शादी (Marriage):
सीमा: कुल 5 बार
अपनी, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार पैसे निकाले जा सकते हैं।
घर / हाउसिंग (Housing):
सीमा: कुल 5 बार
नया घर खरीदने, प्लॉट/जमीन खरीदने, घर बनवाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत (Renovation) के लिए कुल 5 बार पैसे निकालने की सुविधा है।
विशेष स्थितियां (Special Circumstances):
सीमा: साल में 2 बार
आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों (जैसे महामारी या आपदा आदि) में आप एक साल में 2 बार पैसे निकाल सकते हैं।
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
12 महीने की सेवा पूरी होने के बाद आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। इसमें आपके और कंपनी दोनों के अंशदान (Contribution) और उस पर मिलने वाले ब्याज की राशि शामिल होती है।
पैसे निकालने की प्रक्रिया:
पैसे निकालने के लिए आपको EPFO के ऑनलाइन पोर्टल (Member e-Sewa Portal) पर आवेदन करना होगा।
आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव है और आपकी KYC (आधार, पैन, बैंक खाता विवरण) अपडेटेड है





