EPFO: पीएफ का पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है? जानें क्या कहते हैं नियम

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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में हर कर्मचारी का पैसा जमा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करना बेहद सुरक्षित है। इससे आपको भविष्य में काफी फायदा होता है। साथ ही, PF में जमा पैसों पर आपको अच्छी ब्याज दरें भी मिलती हैं। यह पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। इसके साथ ही, आप कुछ कारणों से पैसा निकाल भी सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO के नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि यह पैसा किस कारण से और कितना निकालना चाहिए।

इस बीच, विशेषज्ञों के अनुसार, आपको PF से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकालना चाहिए। अगर आप पैसा निकालते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कम पैसा मिलेगा।

PF खाते में कितना अंशदान जमा होता है?

हर कर्मचारी के PF खाते में पैसा होता है। यह राशि रिटायरमेंट तक जमा रहती है। रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलता है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2 प्रतिशत PF खाते में जमा करते हैं। वहीं, इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जाती है। इसके साथ ही, वर्तमान में PF खाते पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है।

पीएफ का पैसा कब निकाला जा सकता है?

कुछ परिस्थितियों में आप ईपीएफओ से पैसा निकाल सकते हैं।

बेरोजगारी

अगर आप एक महीने से ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर आप दो महीने से ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं।

अगर आप घर खरीदना चाहते हैं

ईपीएफ सदस्य बनने के बाद, आप घर खरीदने या बनवाने के लिए अपने पीएफ का 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी

मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इस दौरान आपको पीएफ का पैसा निकालने की अनुमति है।

शादी या शिक्षा

सात साल की नौकरी के बाद, आप शादी के लिए 50 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं। आप बच्चों की शिक्षा के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं।