उम्र 18 साल से कम तो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे सोशल मीडिया, सरकार के इस प्लान से पेरेंट्स को होगी खुशी

PC: mpbreakingnews

18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस के लिए माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता के मामले में एक मसौदा कानून में लोगों से राय मांगी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा जारी किया है और लोगों से राय मांगी है। अगर यह कानून पारित हो जाता है, तो बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होगी। माता-पिता ने अनुमति दी है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। करीब 41 महीने पहले संसद ने डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये मसौदा नियम जारी किए गए हैं।

हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों और बाल कल्याण संगठनों को इस नियम से छूट दी गई है। केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए नागरिकों की राय मांगी गई है।

लोग 18 फरवरी, 2025 तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर अपनी राय दे सकते हैं। 28 फरवरी के बाद लोगों की राय पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार इस मसौदा कानून में बच्चों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना देना होगा।

इस कानून में 18 साल से कम उम्र के बच्चों और दिव्यांगों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की सहमति का प्रावधान है। इसमें ई-कॉमर्स साइट्स भी शामिल हैं। इसमें ऑनलाइन गेमिंग में बिचौलियों को भी परिभाषित किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 29 नवंबर को एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसमें सोशल मीडिया तक पहुंचने की न्यूनतम आयु 16 साल तय की गई है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, यह कानून ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में पारित हो चुका है और गुरुवार को सीनेट ने भी दोनों दलों के समर्थन से इसे पारित कर दिया।