Income Tax e-Pay: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया नया ई-पे फीचर, जानें ऑनलाइन टैक्स जमा करने का तरीका
- byrajasthandesk
- 22 Apr, 2025

इनकम टैक्स भरना अब पहले से और भी आसान हो गया है। टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया e-Pay फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स घर बैठे आसानी से अपना टैक्स ऑनलाइन भर सकते हैं।
हर वित्तीय वर्ष में लाखों सैलरीड कर्मचारी, व्यापारी और प्रोफेशनल्स को निर्धारित समयसीमा के भीतर इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। अगर समय पर टैक्स नहीं भरा गया तो पेनल्टी, नोटिस और ब्याज लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। टैक्सपेयर e-Pay के जरिए इस प्रक्रिया को और आसान बना सकते हैं।
क्या है e-Pay फीचर?
e-Pay इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिजिटल गेटवे है, जो टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाता है। इसके जरिए आप आसानी से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS जैसे तरीकों से टैक्स जमा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि टैक्स भुगतान तुरंत कंफर्म हो जाता है और प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होती है।
e-Pay फीचर का उपयोग कैसे करें?
e-Pay के जरिए इनकम टैक्स भरना बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- Income Tax की वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। - लॉगिन करें:
अपना PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें। - Quick Links में e-Pay चुनें:
लॉगिन के बाद होमपेज पर Quick Links में e-Pay का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें। - डिटेल्स भरें:
यहां आपको अपना PAN, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। - OTP वेरिफिकेशन:
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आएगा। OTP दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें। - पेमेंट डिटेल्स भरें:
टैक्स का प्रकार (जैसे Self-Assessment, Advance Tax आदि), वित्तीय वर्ष और भुगतान का तरीका चुनें। - बैंक और मोड का चयन करें:
बैंक और पेमेंट मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS) सेलेक्ट करें। - ‘Pay Now’ पर क्लिक करें:
डिटेल्स कंफर्म करने के बाद Pay Now पर क्लिक करें और टैक्स पेमेंट पूरा करें।
e-Pay क्यों है फायदेमंद?
वित्तीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक, e-Pay सिस्टम टैक्स भरने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि कागजी झंझट और पेमेंट फेल होने की आशंका भी लगभग खत्म हो जाती है। इसके जरिए टैक्स समय पर जमा करने से आपको पेनल्टी और ब्याज से भी राहत मिलती है।
अगर आप टैक्स भरने की तैयारी कर रहे हैं तो Income Tax डिपार्टमेंट का e-Pay फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यह प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और तेज बनाता है। समय रहते टैक्स भरें और कानून के तहत जुर्माने और ब्याज से बचें।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। टैक्स संबंधी सटीक सलाह के लिए कृपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट या अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।)