जयपुर ब्लास्ट केस: 17 साल बाद आया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद, पीड़ितों ने कहा – जैसा बोएंगे, वैसा काटेंगे
- byrajasthandesk
- 09 Apr, 2025

जयपुर, राजस्थान। राजधानी जयपुर को 13 मई 2008 को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आखिरकार 17 साल बाद न्याय की जीत हुई है। इस दर्दनाक घटना में 71 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। अब स्पेशल कोर्ट ने इस केस में दोषी पाए गए चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल कोर्ट ने दोषियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को उम्रभर जेल में रखने का आदेश दिया। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया था। सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने अदालत से मांग की थी कि इनका अपराध बेहद गंभीर है, इसलिए इन्हें कोई राहत न दी जाए।
दूसरी ओर से मिली अपील की चेतावनी
दोषियों की ओर से वकील मिन्हाजुल हक ने दलील दी कि ये आरोपी पहले से ही 15 साल से जेल में हैं और अन्य 8 मामलों में हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। उन्होंने कम सजा की मांग की और यह भी कहा कि फैसले की प्रति आने के बाद वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
क्या हुआ था 2008 में?
13 मई 2008 की शाम, जयपुर में 8 जगहों पर बम धमाके हुए थे। एक और बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया था। इन धमाकों से पूरा शहर दहशत में आ गया था और देशभर में गुस्सा फैल गया था।
पीड़ित बोले - देर से सही, न्याय मिला
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। रमा देवी शर्मा, जो धमाके में घायल हुई थीं, ने कहा – "उस दिन मैं दुकान पर थी, अचानक जोरदार धमाका हुआ। सिर पर गहरी चोट लगी, बहुत खून बहा। अब सजा मिली है तो दिल को सुकून मिला है।"
वहीं एक और पीड़ित ने बताया – "मेरे शरीर में आज भी बम का छर्रा है। डॉक्टरों ने कहा उसे निकाला तो याद्दाश्त जा सकती है। अब दोषियों को सजा मिली, तो लगता है इंसाफ हुआ।"