Kisan Khad Yojana: किसानों को बीज और उर्वरक के लिए मिलेंगे ₹11,000, पढ़ें इस योजना की पूरी डिटेल्स

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भारत सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान खाद योजना शुरू की है, जिससे वे फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद और उर्वरक खरीद सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।

अगर आप पीएम किसान खाद योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्र किसानों को कृषि उत्पादों पर खर्च करने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। इस लेख में, हम इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी साझा करेंगे।

प्रधानमंत्री किसान खाद योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो पात्र किसानों को खाद और उर्वरक खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसान ₹11,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

सब्सिडी दो किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त में ₹6,000 मिलते हैं, जबकि दूसरी किस्त में ₹5,000 मिलते हैं, जो सरकार द्वारा सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान कम कीमत पर खाद और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कम लागत में बेहतर मुनाफा हो सकता है।


पीएम किसान खाद योजना पात्रता

पीएम किसान खाद योजना का लाभ उठाने के लिए, किसान को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

किसान भारत का निवासी होना चाहिए।
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
आवेदन करने वाले किसान की वार्षिक आय ₹4,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह उन किसानों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक तंगी के कारण अच्छे बीज नहीं खरीद पाते हैं, ताकि फसल उत्पादन में सुधार करके अपनी आय बढ़ा सकें।

पीएम किसान खाद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. खरीदे गए बीजों की रसीद
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. राशन कार्ड
  5. बैंक खाते की जानकारी
  6. खेत से संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा और खतौनी
  7. मोबाइल नंबर

 

पीएम किसान खाद योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

पीएम किसान खाद योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
उर्वरक सब्सिडी योजना के लिए विकल्प चुनें।
एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। अपना विवरण जैसे नाम, आय, पता और भूमि से संबंधित जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
खरीदे गए बीजों की रसीद अपलोड करें।
अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट करें। योजना से संबंधित किसी भी समस्या या प्रश्न के लिए, आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 011-23740714 पर संपर्क कर सकते हैं।

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