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लोन डिडक्शन क्लेम: आप अपनी पत्नी के साथ जॉइंट लोन लेकर कैसे कर सकते हैं टैक्स बचत, जानें कैसे
- byrajasthandesk
- 11 Mar, 2025

घर लोन के साथ कई फायदे होते हैं, खासकर जब आप इसे अपनी जीवनसाथी के साथ लेते हैं। इससे आपको अधिक लोन मिल सकता है, जिससे आप बड़ा घर खरीद सकते हैं। इसके अलावा, यह टैक्स बचत में भी काफी मदद करता है। पति और पत्नी दोनों अलग-अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
जॉइंट होम लोन के फायदे
- ज्यादा होम लोन की राशि: जब आप अपनी पत्नी के साथ जॉइंट लोन लेते हैं, तो आपको अधिक लोन मिल सकता है। इसका कारण यह है कि बैंक या एनबीएफसी पति और पत्नी की संयुक्त आय के आधार पर लोन की अधिकतम राशि तय करते हैं। अधिक लोन लेने से आप बड़ा घर खरीद सकते हैं।
- वित्तीय जिम्मेदारी दोनों पर: जॉइंट लोन में, दोनों पति-पत्नी ईएमआई का योगदान करते हैं, जिससे लोन चुकाने की जिम्मेदारी दोनों पर होती है। यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है।
- ज्यादा टैक्स बचत: दोनों पति और पत्नी अलग-अलग होम लोन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे टैक्स के फायदे दोगुने हो जाते हैं।
- महिला उधारकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ: कई बैंकों में, अगर महिला प्राथमिक उधारकर्ता होती है, तो 0.05-0.10 प्रतिशत की ब्याज दर में छूट मिलती है। कुछ राज्यों में, अगर घर महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी मिलती है। इससे संपत्ति की कुल खरीद लागत कम हो जाती है।
सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स लाभ
यदि होम लोन जॉइंट लिया गया है, तो दोनों पति और पत्नी अलग-अलग टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
- प्रत्येक सह-उधारकर्ता को प्रिंसिपल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की डिडक्शन का दावा करने का अधिकार है।
- यह डिडक्शन स्व-आधारित और किराए की संपत्तियों दोनों पर उपलब्ध है।
- ब्याज राशि पर डिडक्शन तभी उपलब्ध होती है जब लोन एक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से लिया गया हो।
- यदि संपत्ति को व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो दोनों सह-उधारकर्ता ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
- अगर घर किराए पर है, तो ब्याज पर डिडक्शन का कोई सीमा नहीं है, लेकिन 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' हेड के तहत होने वाली हानि को अन्य आय के साथ 2 लाख रुपये तक समायोजित किया जा सकता है।
इस तरह, यदि पति और पत्नी अलग-अलग डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में कुल 7 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है (1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति + 2 लाख रुपये ब्याज पर)।