Lok Sabha Session: संसद में शपथ के दौरान अब सांसद नहीं लगा सकेंगे नारे, किया अगर ये काम तो होगी अब.....

इंटरनेट डेस्क। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान नए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, जिस भी सांसद ने पहले शपथ ग्रहण की उसने ही अंत में नारे लगाए। ऐसे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद सदस्यता की शपथ लेने के बाद सदन में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और सबसे आखिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगा कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। ऐसे में बढ़ते विवाद के बीच अब नारे लगाने पर रोक लगा दी गई हैं 

बदले अब ये नियम
जानकारी के अनुसार ओवैसी के अलावा भी कई अन्य सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ लेने से पहले या बाद में सदन में नारे लगाए। इस पर विवाद बढ़ने के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के शपथ ग्रहण को लेकर नियम को बदलते हुए इसे और ज्यादा कठोर बना दिया है। नए नियम के मुताबिक, अब भविष्य में शपथ लेने वाले निर्वाचित सांसदों को संविधान के अंतर्गत शपथ के प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेना होगा। 

अब सांसद नहीं लगा सकेंगे नारे
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अब सांसद शपथ लेते समय ना तो नारे लगा पाएंगे और ना ही अपने शपथ में कोई और शब्द जोड़ पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इन नियमों के मुताबिक, एक सदस्य भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई भी टिप्पणी या किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा।

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