New Tax Regime 2025: अब ₹19.20 लाख तक की सैलरी पर नहीं देना होगा एक भी पैसा टैक्स! जानें पूरी गणना और स्ट्रक्चरिंग का तरीका

आयकर के नए नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 से ₹19.20 लाख की सालाना सैलरी पर भी ZERO टैक्स देना संभव है, बशर्ते सैलरी का स्ट्रक्चर सही हो। सरकार ने New Tax Regime को और आसान और फायदेमंद बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।


📊 New Tax Regime के लिए नई टैक्स स्लैब (FY 2025–26)

टैक्स योग्य आय (₹ में)टैक्स दर
0 – 4,00,000NIL
4,00,001 – 8,00,0005%
8,00,001 – 12,00,00010%
12,00,001 – 16,00,00015%
16,00,001 – 20,00,00020%
20,00,001 – 24,00,00025%
24,00,000 से ऊपर30%

यदि टैक्स योग्य आय ₹12 लाख से कम है तो Section 87A के तहत ₹25,000 की छूट मिलती है, जिससे नेट टैक्स ₹0 हो जाता है


💼 ₹19.20 लाख CTC की सैलरी कैसे टैक्स फ्री बनती है?

सैलरी कंपोनेंटराशि (₹ में)विवरण
बेसिक पे₹6,00,000CTC का ~31%
पर्सनल अलाउंस₹5,50,000फिक्स्ड वेतन
एम्प्लॉयर PF₹21,600₹1,800/माह
ग्रेच्युटी₹28,800बेसिक का 4.8%

बाकी राशि टैक्स-फ्री कंपोनेंट्स में शामिल की जाती है।


🧾 टैक्सेबल इनकम की स्टेप-बाय-स्टेप गणना

  1. स्टैंडर्ड डिडक्शन – ₹75,000
    ₹19,20,000 – ₹75,000 = ₹18,45,000
  2. एम्प्लॉयर NPS योगदान – ₹84,000
    ₹18,45,000 – ₹84,000 = ₹17,61,000
  3. टैक्स-फ्री Flexi Pay – ₹6,23,600
    • कार/कन्वेयंस – ₹2,85,600
    • बुक्स/पीरियॉडिकल्स – ₹1,08,000
    • एंटरटेनमेंट – ₹2,40,000
    • यूनिफॉर्म – ₹90,000
      ₹17,61,000 – ₹6,23,600 = ₹11,37,400
  4. होम लोन + रेंटल सेट-ऑफ – ₹2,60,000
    ₹11,37,400 – ₹2,60,000 = ₹8,77,400
  5. अन्य छूट – ₹50,000
    ₹8,77,400 – ₹50,000 = ₹8,27,400 (टैक्सेबल इनकम)

🧮 टैक्स की गणना और छूट

स्लैबदरआयटैक्स
0–4L0%₹4L₹0
4–8L5%₹4L₹20,000
8–8.27L10%₹27,400₹2,740

कुल टैक्स = ₹22,740
Section 87A के तहत छूट = ₹22,740
नेट टैक्स = ₹0


ZERO टैक्स पाने के लिए करें ये काम

  • मिनिमम PF चुनें (₹1,800/माह)
  • Flexi pay में टैक्स-फ्री कंपोनेंट्स शामिल करें
  • NPS में एम्प्लॉयर का योगदान लें
  • होम लोन ब्याज और किराए से सेट-ऑफ करें
  • ₹50,000 तक की अन्य छूटों का उपयोग करें

🏁 निष्कर्ष

सही प्लानिंग और सैलरी स्ट्रक्चरिंग के साथ अब ₹19.20 लाख तक की इनकम पर बिलकुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपने HR से Flexi Pay प्लान की मांग करें और नए टैक्स नियमों का पूरा फायदा उठाएं