PF Withdrawal: PF निकालने से पहले EPFO ​​में ये 6 बातें चेक कर लें; छोटी सी गलती से भी अटक सकता है आपका पैसा

PC: navarashtra

करोड़ों काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) लंबे समय की बचत का एक ज़रूरी आधार है। हालांकि, ज़रूरत के समय इस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करते समय EPFO ​​रिकॉर्ड में गलत या अलग-अलग जानकारी एक समस्या बन सकती है। इसलिए, क्लेम फाइल करने से पहले UAN अकाउंट में ज़रूरी डिटेल्स चेक करना फायदेमंद होता है।

1. आधार डिटेल्स: चेक करें कि UAN से लिंक्ड आधार और EPFO ​​रिकॉर्ड में पर्सनल जानकारी सही है या नहीं। नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स पर खास ध्यान दें।

2. PAN डिटेल्स: चेक करें कि UAN में रजिस्टर्ड PAN नंबर सही है या नहीं और उस पर नाम EPFO ​​रिकॉर्ड से मैच करता है या नहीं।

3. बैंक अकाउंट और IFSC: यह बहुत ज़रूरी है कि जिस अकाउंट में PF का अमाउंट जमा करना है, उसका अकाउंट नंबर और IFSC सही हो। यह भी पक्का करें कि संबंधित बैंक अकाउंट चालू हो।

4. नाम: अगर EPFO, आधार और PAN में नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर है, तो पहले उसे ठीक करना सही रहेगा।

5. जन्म की तारीख: चेक करें कि UAN में दर्ज जन्म की तारीख सही है या नहीं। यह मेंबर की पहचान और EPFO ​​रिकॉर्ड के लिए एक ज़रूरी डिटेल है।

6. नौकरी की तारीखें: यह भी चेक करें कि ज्वाइनिंग की तारीख और एग्जिट की तारीख सही दर्ज है या नहीं।

प्रोफ़ाइल में सुधार अब आसान
EPFO ने जनवरी 2025 में मेंबर की प्रोफ़ाइल में जानकारी ठीक करने का प्रोसेस आसान कर दिया था। जिन मेंबर का UAN पहले से आधार के ज़रिए वेरिफाइड है, वे एलिजिबल मामलों में नाम, जन्म की तारीख, जेंडर, नेशनलिटी, माता-पिता के नाम, मैरिटल स्टेटस और नौकरी जॉइन करने और छोड़ने की तारीख जैसी कई डिटेल्स खुद अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2017 से पहले मिले UAN के कुछ मामलों में, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है।

अप्रैल 2025 में, EPFO ​​ने एक और ज़रूरी बदलाव किया। बैंक अकाउंट डिटेल्स को UAN से लिंक करने के लिए बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत हटा दी गई। साथ ही, ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक या वेरिफाइड बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की शर्त भी हटा दी गई है।

किसी को भी OTP और UAN पासवर्ड न दें
PF निकालने के लिए किसी एजेंट या अजनबी की मदद लेते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है। EPFO ​​खुद मेंबर्स को चेतावनी देता है कि वे UAN, पासवर्ड, PAN, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स या OTP किसी के साथ शेयर न करें। ऑफिशियल पोर्टल पर यह भी साफ किया गया है कि EPFO ​​फोन, मैसेज या सोशल मीडिया पर ऐसी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगता है।

इसलिए, PF निकालने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय, क्लेम फाइल करने से पहले कुछ मिनट निकालकर सारी जानकारी चेक करना फायदेमंद हो सकता है। अगर डिटेल्स में कोई गलती है, तो पहले उसे ठीक करना और उसके बाद ही ऑनलाइन क्लेम फाइल करना सही रहेगा।