Property Rights: बड़ी खबर, क्या पति की मौत के बाद पत्नी को है संपत्ति पर हक?
- byrajasthandesk
- 05 Mar, 2024
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पति की मृत्यु के बाद महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जब तक उसका पति या ससुराल वाले जीवित हैं तब तक एक महिला को अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं है।
शादी के बाद महिला अपने माता-पिता, भाई-बहन और परिवार को छोड़कर अपने ससुराल में रहती है। यही कारण है कि शादी के बाद सामाजिक और कानूनी तौर पर महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन आज इस लेख में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ शादी करने से एक महिला पुरुष की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है?
ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं
भारतीय कानून के अनुसार, पति के जीवित रहते पत्नी को उसकी स्व-अर्जित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। पति की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर पति ने अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत लिखी है तो संपत्ति पर अधिकार उसी के आधार पर तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं है तो उसे उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा.
जबकि नियमों के मुताबिक तलाक या पति से अलग होने की स्थिति में महिला को अपने पति से सिर्फ गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। यानी साफ है कि अलग होने पर वह अपने पति की संपत्ति से अधिकार का दावा नहीं कर सकती.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक हिंदू विधवा के भरण-पोषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए बेहद अहम फैसला सुनाया था. इसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर हिंदू विधवा अपनी आय या संपत्ति से गुजारा नहीं कर पाती है. ऐसी स्थिति में वह अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है।