Rajasthan Politics: पंचायत चुनावों के लिए बड़ी खबर, सरकार दो सप्ताह में बताएगी सही समय
- byShiv sharma
- 05 Feb, 2025

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पंचायतों के चुुनाव के लिए सरकार को समय बताना ही होगा। कोर्ट ने इसके लिए समय बताने को कहा है। बता दें कि राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 6759 ग्राम पंचायतों में चुनाव टालने के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया और चुनाव कराने के लिए क्लियर टाइमलाइन मांगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत की गई है।
सरकार ने मांगा समय
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा ने तर्क दिया कि निजी व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है. एक बार जब सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक किसी सरकारी अधिकारी को ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है, वो भी सिर्फ छह महीने के लिए। इसके अलावा, सरकार की अधिसूचना में प्रशासकों की नियुक्ति की अवधि या चुनाव की समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
जनवरी में होने थे चुनाव
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में चुनाव कराने के बजाय 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए निवर्तमान सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसमें उपसरपंच और वार्ड सदस्य शामिल थे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी।
pc- amar ujala