Ration Card Complaint 2026: राशन नहीं मिल रहा या डीलर कर रहा परेशान? अब घर बैठे इन 4 तरीकों से करें शिकायत

Ration Card Complaint Online 2026: राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। यदि आपको सरकारी राशन दुकान से अनाज नहीं मिल रहा है, राशन की मात्रा कम दी जा रही है या राशन डीलर से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो अब शिकायत दर्ज कराने के लिए केवल सरकारी कार्यालय जाने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लाभार्थियों के लिए कई डिजिटल और फोन आधारित शिकायत माध्यम उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2 नवंबर 2026 को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर जानकारी देते हुए बताया कि राशन से संबंधित शिकायतों के लिए व्हाट्सऐप, टोल-फ्री IVRS सेवा, CPGRAMS पोर्टल और मेरा राशन ऐप जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

इन सुविधाओं का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े लाभार्थियों को शिकायत दर्ज कराने के आसान रास्ते उपलब्ध कराना है, ताकि राशन वितरण में आने वाली समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके।

Ration Card Complaint: राशन से जुड़ी किन समस्याओं की कर सकते हैं शिकायत?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, कुछ लाभार्थियों को राशन वितरण के दौरान अलग-अलग प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, उचित मूल्य की दुकान पर निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना, राशन वितरण में अनियमितता, दुकान का निर्धारित समय पर नहीं खुलना या लाभार्थी को राशन देने से इनकार करना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में लाभार्थी उपलब्ध आधिकारिक शिकायत माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय राशन कार्ड का विवरण, दुकान की जानकारी और समस्या का स्पष्ट विवरण देना उपयोगी हो सकता है।

1. WhatsApp से राशन की शिकायत कैसे करें?

सरकार ने राशन संबंधी शिकायतों के लिए व्हाट्सऐप को भी एक माध्यम के रूप में बताया है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लाभार्थियों के लिए यह सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने राज्य या संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर की जानकारी प्राप्त करें।

इसके बाद निर्धारित नंबर पर अपनी समस्या से संबंधित संदेश भेज सकते हैं। जरूरत पड़ने पर राशन दुकान का विवरण और शिकायत से संबंधित अन्य जानकारी भी देनी पड़ सकती है।

ध्यान रखें कि विभाग की इस पोस्ट में कोई विशिष्ट व्हाट्सऐप नंबर नहीं दिया गया है। इसलिए किसी अनजान नंबर पर व्यक्तिगत जानकारी भेजने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।

2. टोल-फ्री IVRS नंबर से भी दर्ज होगी शिकायत

जिन लाभार्थियों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए टोल-फ्री IVRS आधारित शिकायत सेवा उपयोगी हो सकती है।

IVRS यानी Interactive Voice Response System एक फोन आधारित प्रणाली है, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति को रिकॉर्ड किए गए निर्देशों के माध्यम से आवश्यक विकल्प चुनने की सुविधा मिलती है।

राशन से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित राज्य या विभाग का आधिकारिक टोल-फ्री नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले अपने क्षेत्र के लिए लागू शिकायत नंबर की पुष्टि कर लें। विभाग की साझा की गई जानकारी में किसी एक राष्ट्रीय IVRS नंबर का उल्लेख नहीं है।

3. CPGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों के लिए केंद्र सरकार का CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पोर्टल भी एक विकल्प है।

यह सरकारी शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pgportal.gov.in/ खोलें।
  2. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें।
  3. आवश्यक होने पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें।
  4. संबंधित विभाग या उपलब्ध शिकायत श्रेणी का चयन करें।
  5. राशन से जुड़ी अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में लिखें।
  6. आवश्यक विवरण भरकर शिकायत सबमिट करें।
  7. शिकायत दर्ज होने पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

इस नंबर की सहायता से पोर्टल पर शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है। शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग की प्रक्रिया और जांच के अनुसार किया जाता है।

4. Mera Ration App से भी मिलेगी सहायता

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध माध्यमों में मेरा राशन ऐप का भी उल्लेख किया है।

मेरा राशन से जुड़ी डिजिटल सेवाएं लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती हैं।

विभाग के अनुसार, राशन संबंधी शिकायतों के लिए भी ऐप आधारित माध्यम उपलब्ध है। लाभार्थियों को अपने मोबाइल पर आधिकारिक ऐप के उपलब्ध शिकायत या सहायता विकल्प की जांच करनी चाहिए।

ऐप का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह सरकारी विभाग से संबंधित अधिकृत ऐप हो। किसी अनजान स्रोत से APK फाइल डाउनलोड करने से बचें।

शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान

राशन संबंधी शिकायत दर्ज कराने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां तैयार रखना फायदेमंद हो सकता है।

इनमें राशन कार्ड का विवरण, उचित मूल्य की दुकान का नाम या पहचान संख्या, समस्या की तारीख और शिकायत का संक्षिप्त विवरण शामिल हो सकते हैं।

यदि शिकायत के समर्थन में कोई रसीद, संदेश या अन्य दस्तावेज उपलब्ध है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म पर मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाली संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में शिकायत की स्थिति जांची जा सके।

क्या शिकायत करने के बाद तुरंत मिलेगा समाधान?

शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान होने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचने के बाद उसकी जांच की जा सकती है।

समाधान में लगने वाला समय शिकायत की प्रकृति, संबंधित राज्य की व्यवस्था और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।

इसलिए केवल शिकायत दर्ज करने से तत्काल राशन मिलने या किसी डीलर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होने की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है यह सुविधा?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ऐसे में राशन वितरण में पारदर्शिता और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था होना आवश्यक है।

व्हाट्सऐप, फोन, सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसे अलग-अलग माध्यम उपलब्ध होने से लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार शिकायत का विकल्प चुन सकते हैं।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए फोन आधारित शिकायत सेवा मददगार हो सकती है।

निष्कर्ष: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की नई जानकारी से स्पष्ट है कि राशन संबंधी शिकायतों के लिए लाभार्थियों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। यदि राशन वितरण में कोई परेशानी आती है, तो नागरिक आधिकारिक व्हाट्सऐप चैनल, टोल-फ्री IVRS सेवा, CPGRAMS पोर्टल या मेरा राशन ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं।


Source Credit: Department of Food & Public Distribution, Government of India — आधिकारिक X पोस्ट, 2 नवंबर 2026।