सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'दो घंटे की बारिश में दिल्ली ठप्प हो जाती है', टोल वसूली नीति पर भी उठाए सवाल

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केरल के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो घंटे की बारिश भी दिल्ली को ठप कर सकती है। साथ ही, कोर्ट ने सवाल किया कि जब यात्री कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो उनसे टोल क्यों वसूला जाए।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने यह टिप्पणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रियायतग्राही गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए की। इस अपील में पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर चार हफ्तों के लिए टोल वसूली पर रोक लगाने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने टिप्पणी की, "दिल्ली में, आप जानते हैं कि क्या होता है... अगर दो घंटे बारिश होती है, तो पूरा शहर ठप हो जाता है।" अदालत ने यह भी पूछा कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के त्रिशूर खंड पर सिर्फ़ 65 किलोमीटर की यात्रा में 12 घंटे लगते हैं, तो एक यात्री से 150 रुपये टोल क्यों वसूला जाए? न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, "दरअसल, एनएचएआई को यात्रियों के धैर्य और यातायात अवरोध के कारण बर्बाद हुए ईंधन के लिए कुछ भुगतान करना ही होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि जिस सड़क पर एक घंटे का समय लगने की उम्मीद थी, उसकी खराब स्थिति के कारण उसे ग्यारह घंटे और लग रहे हैं।

एनएचएआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यातायात अवरोध एक पलटे हुए ट्रक के कारण हुआ था। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि यह दुर्घटना "दैवीय कृत्य" नहीं थी, बल्कि एक गड्ढे के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, "सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि घंटों जाम रहने के बावजूद यात्रियों को टोल देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों को घंटों जाम रहने के बावजूद टोल चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

चंद्रन ने कहा, "यह (ट्रक का पलटना) ईश्वरीय कृपा नहीं थी, बल्कि एक गड्ढे में गिरना था। सड़क की हालत बहुत खराब है। जिस सड़क पर एक घंटा लगने की उम्मीद थी, उसे पूरा करने में 11 घंटे और लग गए, और उन्हें टोल भी देना पड़ा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के 6 अगस्त के फैसले के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति के कारण पलियेक्कारा प्लाजा पर टोल वसूली रोकने का आदेश दिया था।