Unified Pension Scheme: वॉलेंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलने में होगी देरी - जानिए नए नियम
- byShiv
- 27 Jan, 2025

pc: financialexpress
यूनिफाइड पेंशन योजना: वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की गारंटी देती है। UPS को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा।
नई घोषित योजना में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र ने दो दशक पहले बंद कर दिया था। हालांकि, श्रमिक संघों और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों की लगातार मांग के बाद कुछ राज्यों ने OPS को फिर से बहाल कर दिया है।
मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक विकल्प होगा। यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का हिस्सा हैं और इस नई योजना को चुनना चाहते हैं।
हालाँकि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा UPS को लागू करने के लिए आगे के नियम जारी करने की उम्मीद है, लेकिन अधिसूचना में कुछ आश्चर्यजनक तत्व हैं, जिन्हें 1 अप्रैल, 2025 को योजना के लागू होने से पहले कुछ समय में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
25 वर्ष के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट: आधिकारिक रिटायरमेंट एज पर सुनिश्चित भुगतान शुरू होगा
अधिसूचना में एक प्रावधान यह है कि यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रूप से रिटायर होता है, तो सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा, जब वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रिटायर होता, यदि वह रिटायरमेंट की आधिकारिक आयु तक काम करना जारी रखता।
अधिसूचना के अनुसार, “…न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामलों में, सुनिश्चित पेमेंट उस तिथि से शुरू होगा, जिस तिथि को कर्मचारी रिटायर होता, यदि वह सेवा में बना रहता।”
सरल शब्दों में, यदि कोई कर्मचारी समय से पहले (25 वर्ष की सेवा के बाद) रिटायरमेंट होना चुनता है, तो उसे तुरंत सुनिश्चित पेंशन भुगतान मिलना शुरू नहीं होगा। इसके बजाय, भुगतान तभी शुरू होगा जब वे उस आयु तक पहुँच जाएँगे जिस पर वे सेवा में बने रहते तो रिटायर होते।
क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम सेवा आवश्यकता को बढ़ाकर 25 वर्ष किया जा रहा है?
इस नई योजना के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार की सेवा से वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा को मौजूदा 20 वर्षों से बढ़ाकर 25 वर्ष किया जा रहा है।
समयरेखा और यूपीएस की मुख्य विशेषताएँ
24 अगस्त, 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी दी। नीति में रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन का वादा किया गया है, बशर्ते कि 25 साल की सेवा पूरी हो जाए।
सरकार ने अप्रैल 2023 में पेंशन प्रणाली को फिर से डिजाइन करने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। यह निर्णय तब आया जब यूनियनों और अन्य कर्मचारी निकायों ने एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।