Utility News: बैंक लॉकर से सामान चोरी होने और आग लगने पर मिलता हैं कितना मुआवजा, जान ले आप भी

इंटरनेट डेस्क। आपने कई लोगों से सुना होगा की उनका बैंक में लॉकर हैं और हो सकता हैं आपका भी हो। इसका इस्तेमाल अपनी कीमती चीजों को संभालकर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता हैं की अगर बैंक के लॉकर से ही आपका सामान चोरी हो जाए या फिर आग में जल जाए तो आपको कितना मुआावजा मिलता हैं। नहीं तो जानते है। 

चोरी पर कितना मुआवजा मिलेगा?
अगर आपने अपना कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखा है और अगर आपका सामान लॉकर से चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो यह बैंक की लापरवाही मानी जाती है। इसके लिए बैंक उत्तरदायी होता है। ऐसे में बैंक आपको मुआवजा देता हैं और बैंक को आपके लॉकर के सालाना किराए के चार्ज के 100 गुना ज्यादा देने होते हैं।

आग लगने पर
बैंक परिसर में अगर आग लग जाती हैं और आपके सामान का नुकसान होता है तो यह बैंक की लापरवाही मानी जाती है और ऐसे मौके पर भी बैंक को आपको 100 गुना मुआवजा देना होता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में बैंक उत्तरदायी नहीं होता है।

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