GST Reforms: बीमा पर जीएसटी खत्म, प्रीमियम सस्ता होगा, कितने पैसे बचेंगे?
- byvarsha
- 04 Sep, 2025

pc: saamtv
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह छूट 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।
स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस सस्ता
फिलहाल, स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। छूट के बाद प्रीमियम 15 प्रतिशत तक सस्ता हो सकता है। इस बीच, इस फैसले से सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन यह फैसला आम आदमी के लिए फायदेमंद है।
बीमा कंपनियों पर असर
एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रीमियम में कमी से सीधे तौर पर बीमा की मांग बढ़ेगी। लेकिन इसका असर कंपनियों पर पड़ सकता है। यह अंतर 3 से 6 प्रतिशत तक हो सकता है। पुराने नवीनीकरणों की कीमत बदलने में 12 से 18 महीने लगते हैं। इसके साथ ही, लागत अनुपात और इनपुट टैक्स क्रेडिट रियायत से ग्राहकों को कितना लाभ मिलेगा, यह भी समझा जा सकेगा।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव (GST टैक्स स्लैब सुधार)
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर ढांचे में बदलाव किया गया है। इसमें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब में बदलाव को मंज़ूरी दी गई। वहीं, विलासिता की वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर तय की गई है। जबकि कई वस्तुओं की दरें कम की गई हैं। आवश्यक वस्तुओं को 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। जबकि ज़्यादातर वस्तुएँ 18 प्रतिशत के स्लैब में हैं।