Sahara India Refund: निवेशकों को मिलेगा पैसा 15% ब्याज के साथ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सहारा इंडिया रिफंड: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। यह फैसला लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि वह SEBI-Sahara Refund Account में 10,000 करोड़ रुपये जमा करे। निवेशकों को उनकी राशि 15% वार्षिक ब्याज सहित चुकाई जाएगी। यह ब्याज राशि जमा की तारीख से भुगतान की तारीख तक लागू होगी।

2012 का आदेश और वर्तमान स्थिति:
2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों SIRECL और SHICL को आदेश दिया था कि वे निवेशकों की राशि SEBI के पास जमा करें। हालांकि, समूह ने अब तक पूरी रकम नहीं लौटाई है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सहारा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी संपत्ति सर्किल रेट से कम पर नहीं बेची जा सकती। यदि ऐसा होता है, तो कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सहारा के वकील का पक्ष:
सहारा समूह के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि समूह को संपत्ति बेचने का उचित अवसर नहीं मिला। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

निवेशकों के लिए राहत:
यह फैसला उन निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिनकी रकम सहारा की योजनाओं में फंसी हुई थी। अब समूह पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द निवेशकों को उनकी राशि चुकाए।

संपत्ति बेचने की प्रक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सर्किल रेट से कम पर संपत्ति बेचने से रोकते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है।

 

 

 

 

 

 

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