कोचिंग संस्थानों पर सख्ती! 50 लाख तक जुर्माना, CCPA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई संस्थान झूठे दावे करता है या पारदर्शिता में चूक करता है, तो उस पर ₹50 लाख तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने का खतरा रहेगा।


गाइडलाइंस का उद्देश्य

CCPA का यह कदम छात्रों और अभिभावकों को गुमराह होने से बचाने और कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।


CCPA के नए दिशा-निर्देश

  1. विज्ञापनों में पारदर्शिता
    कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम, फीस, और सफलता दर जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। झूठे दावों पर सख्त कार्रवाई होगी।
  2. फर्जी दावों पर प्रतिबंध
    कोर्स की गलत समयावधि या झूठे फ्री प्रोग्राम्स के दावों पर रोक लगाई जाएगी।
  3. सफल छात्रों की अनुमति आवश्यक
    विज्ञापनों में छात्रों की फोटो या डेटा का उपयोग करने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।
  4. स्पष्ट डिस्क्लेमर का होना जरूरी
    विज्ञापनों में पहले स्लाइड पर डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा, ताकि कोई भ्रम न हो।
  5. सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जानकारी
    संस्थानों को अपनी सुरक्षा सुविधाओं और इमरजेंसी एग्जिट की जानकारी विज्ञापनों में देनी होगी।
  6. शिकायत समाधान प्रणाली
    छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए कोचिंग संस्थानों को एक त्वरित समाधान प्रणाली बनानी होगी।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

  • पहली बार उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना
  • बार-बार उल्लंघन पर ₹50 लाख तक का जुर्माना।
  • लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

हाल की घटनाओं के मद्देनजर, CCPA ने कोचिंग संस्थानों को इमरजेंसी एग्जिट प्लान और अन्य सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

 

 

 

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