Congress: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे, बुलाने पर जाना होगा थाने
- byShiv
- 02 May, 2026
इंटरनेट डेेस्क। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के सीएम शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि, वे जांच में सहयोग करें और बुलाए जाने पर थाने में पेश होंगे, साथ ही सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से बचेंगे।
क्या था मामला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे है। कोर्ट ने खेड़ा को यह भी बताया कि, वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अनुमति भी दी कि, अगर जरूरत हो तो वह इन शर्तों में और शर्तें जोड़ सकते है, साथ ही निर्देश दिया कि जमानत की सुनवाई में पेश किए गए दस्तावेजों या तथ्यों पर ध्यान न दें।
शुक्रवार को हुई थी सुनवाई
दोनों पक्षों की ओर से तीखी टिप्पणियों से भरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक अभूतपूर्व मामला बताया था और मुख्यमंत्री के लिए व्यंग्यात्मक रूप से अभियोजक के बॉस के बॉस के बॉस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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