Income Tax Filing Exemption: इन लोगों को नहीं भरना पड़ता ITR, जानें इनकम टैक्स के नियम
- byrajasthandesk
- 22 Apr, 2025

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का दौर भी शुरू हो गया है। हर व्यक्ति जो कर योग्य आय अर्जित करता है, उसे समय पर ITR फाइल करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को आयकर विभाग ITR फाइल करने से छूट देता है?
जी हां, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते उनकी आय और अन्य शर्तें इस छूट के दायरे में आती हों।
किन लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है?
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय छूट सीमा से अधिक है, तो उसे ITR फाइल करना जरूरी है। चाहे वह व्यक्ति नौकरी करता हो, व्यवसायी हो या फिर फ्रीलांसर, टैक्स की सीमा पार होते ही ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है।
हालांकि, कुछ विशेष स्थितियों में आयकर विभाग टैक्स फाइलिंग से छूट भी प्रदान करता है।
किन्हें मिलती है ITR फाइलिंग से छूट?
Income Tax Act के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा राहत दी गई है। यदि उनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक खाते में मिलने वाले बैंक इंटरेस्ट तक ही सीमित है, तो उन्हें ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती।
यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिनके पास पेंशन और बैंक ब्याज के अलावा अन्य कोई आय नहीं है। साथ ही यह जरूरी है कि उनकी पेंशन और इंटरेस्ट उसी बैंक खाते में जमा हो।
फॉर्म 12BBA क्यों है जरूरी?
ITR से छूट पाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को अपने बैंक में फॉर्म 12BBA भरकर जमा करना होता है। यह फॉर्म उनके कुल आय और TDS की घोषणा के रूप में काम करता है। बैंक इस फॉर्म के आधार पर सही टैक्स काटता है और इसके बाद ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती।
ध्यान दें कि यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी आय स्रोत पेंशन और बैंक इंटरेस्ट तक सीमित हो। अगर किसी और तरह की आय है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाएगा।
फिर भी ITR फाइल करना क्यों फायदेमंद है?
भले ही किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल सीमा से कम हो, लेकिन ITR फाइल करना भविष्य में लोन, वीजा आवेदन या रिफंड क्लेम करने में मददगार साबित होता है। इसलिए टैक्स फाइलिंग एक अच्छी वित्तीय आदत मानी जाती है।
हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट उनके लिए एक बड़ी राहत है, जो केवल पेंशन और बैंक ब्याज पर निर्भर हैं। बैंक द्वारा फॉर्म 12BBA के आधार पर सही टैक्स कटौती होने के बाद वे ITR फाइल करने से बच सकते हैं।
यदि आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक इस श्रेणी में आते हैं, तो फॉर्म 12BBA भरकर समय पर बैंक में जमा करें। इनकम टैक्स विभाग की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को काफी सरल बना देती है।
(डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य वित्तीय जानकारी पर आधारित है। टैक्स भरने से पहले अपने सलाहकार से संपर्क करें या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पूरी जानकारी जांच लें।)