RBI Coin Rules: आपसे सिक्के लेने से कोई करें मना तो कर सकते हैं इन जगहों पर सीधे शिकायत
- byShiv
- 06 Jul, 2026
इंटरनेट डेस्क। आपने देखा होगा की कई जगहों पर सिक्के लेने से मना कर दिया जाता हैं ओर कहा जाता हैं की यह चलन में नहीं हैं। कई दुकानदार, ऑटो वाले या छोटे व्यापारी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया के सिक्के लेने से साफ मना कर देते हैं। सिक्कों को लेकर फैली तरह-तरह की अफवाहों के कारण ऐसा होता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, भारतीय मुद्रा यानी सिक्कों को लेने से मना करना एक कानूनी अपराध है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करते हैं तो आप शिकायत कर सकते है।
क्या हैं नियम
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, देश में चलने वाले सभी सिक्के पूरी तरह से वैध (लीगल टेंडर) हैं। अगर कोई व्यक्ति या बैंक जानबूझकर इन सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना करने का मामला दर्ज कराया जा सकता है।
बैंक द्वारा मना करने पर यहां करें सीधे शिकायत
अगर कोई बैंक शाखा आपके वैध सिक्के जमा करने या बदलने से मना करती है, तो आप सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर से लिखित शिकायत करें। अगर 30 दिनों के भीतर बैंक कोई उचित कदम नहीं उठाता, तो आप आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सीधे बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
दुकानदार की मनमानी पर पुलिस को दें सूचना
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी आपसे सिक्के लेने से मना करता है, तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन (जैसे जिलाधिकारी या एसडीएम कोर्ट) में इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं।
pc- coinbazzar.com






