
यदि आपने अपने बैंक खाते से लगातार दो साल (730 दिन) तक कोई लेन-देन नहीं किया है, तो आपका खाता डीएक्टिव हो सकता है। डीएक्टिव खाते से कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता, लेकिन खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। इसे पुनः सक्रिय (एक्टिव) करने के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करना होगा, और इसके लिए बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता।
क्या है डीएक्टिवेशन का नियम?
- यदि 2 साल तक खाते से कोई लेन-देन नहीं होता है, तो खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाता है।
- डीएक्टिव खाता होने पर:
- खाते से पैसे निकालने या जमा करने की अनुमति नहीं होती।
- खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
बैंक खाता सक्रिय (एक्टिव) कैसे करें?
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं।
- KYC प्रक्रिया पूरी करें:
- KYC फॉर्म भरें।
- पैन कार्ड, आधार कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करें।
- यदि खाता ज्वाइंट है, तो दोनों खाताधारकों के दस्तावेज जमा करना जरूरी है।
क्या कोई चार्ज लगता है?
- डीएक्टिव खाते को सक्रिय करने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता।
- आरबीआई के नियमों के अनुसार, डीएक्टिव खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने पर भी बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगाता।
बैंक खाते का नियमित उपयोग क्यों है जरूरी?
बैंक खाते का नियमित रूप से उपयोग न केवल खाता सक्रिय रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपको अन्य सुविधाओं जैसे FD, RD, और ऑनलाइन भुगतान का भी लाभ मिलता है।
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