Arjun Meghwal: कानून मंत्री का बड़ा बयान, एक जुलाई से ही लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून

इंटरनेट डेस्क। देश में चुनावों के बाद सभी मंत्रियों ने काम काज संभाल लिया हैं और उसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपना काम संभालने के साथ ही कह दिया हैं कि एक जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। नए कानून को अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इसे लागू करने में अब कोई देर नहीं की जाएगी। 

केंद्र ने बनाए हैं तीन नए कानून
मीडिया रिपोटर्स की माने तो केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए क्रिमिनल कानून बनाए हैं। जिनकों लेकर साफ हैं कि एक जुलाई से यह अमल में आएंगे। इसके लिए 24 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नए कानून के तहत आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा। 

नोटिफिकेशन में क्या हैं
वैसे मीडिया रिपोटर्स की माने तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है, यानी धारा-106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा। यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद की लाया जाएगा।

pc- ndtv raj