EPFO: क्या नया घर खरीदने के लिए आप पीएफ खाते से निकाल सकते हैं पैसा, ये रहा इसका नियम

इंटरनेट डेस्क। आप नौकरी करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट होगा और आपका पैसा भी उसमे जमा होता होगा। ऐसे में आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता हैं कि आप इस फंड को निकालकर अपना घर बना सकते हैं या नहीं। अगर आपको यह पता नहीं हैं तो फिर आज जानते हैं इसके बारे में। 

इसके लिए क्या है जरूरी शर्त?
ईपीएफओ सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैंफ। हालांकि उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही अकाउंट में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये होने चाहिए।

पूरी करनी होगी ये शर्तें
बताते चलें कि अगर आप 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और लगातार पांच सालों से ईपीएफओ खाते में योगदान करते आ रहे हैं, तो आप कुछ शर्तों के साथ ईपीएफओ से आंशिक निकासी कर सकते हैं। आप प्लॉट या मकान खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने और बनाने दोनों के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं।

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