EPFO: अगर भूल गए हैं नौकरी छोड़ने की तारीख तो क्या क्लेम कर सकते हैं PF? क्लिक कर जानें यहाँ
- byvarsha
- 09 Sep, 2026
PC: Money9live
नौकरी बदलते समय ज़्यादातर लोग अपना CV, ऑफ़र लेटर और जॉइनिंग डेट ध्यान से चेक करते हैं। लेकिन वे अक्सर अपने EPFO रिकॉर्ड में 'एग्जिट डेट' यानी नौकरी के आखिरी दिन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। अगर आपकी पिछली कंपनी ने गलत एग्जिट डेट दर्ज की है या उसे बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया है, तो आपको बाद में अपना PF ट्रांसफर करने या क्लेम फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में गड़बड़ियां आपकी नई कंपनी द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान दिक्कतें पैदा कर सकती हैं।
नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस गलती को ठीक करने के लिए हमेशा पिछले एम्प्लॉयर के पास खुद जाना ज़रूरी नहीं है। एलिजिबल EPFO मेंबर अपनी 'डेट ऑफ़ एग्जिट' (बाहर निकलने की तारीख) खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
इन शर्तों को चेक करें
EPFO के ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए 'डेट ऑफ़ एग्जिट' (बाहर निकलने की तारीख) अपडेट करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। मेंबर नौकरी छोड़ने के कम से कम दो महीने बाद ही यह जानकारी खुद अपडेट कर सकते हैं। डाली जाने वाली तारीख उसी महीने की होनी चाहिए जिस महीने पिछली कंपनी ने आखिरी PF कंट्रीब्यूशन दिया था? आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और आपके आधार से लिंक होना चाहिए। क्या आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस OTP के ज़रिए वेरिफ़ाई होता है।
EPFO में अपनी 'एग्जिट डेट' कैसे अपडेट करें?
अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ऑफिशियल EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें। फिर, होम पेज पर 'मैनेज' सेक्शन में जाएं और 'मार्क एग्जिट' ऑप्शन चुनें। आगे बढ़ने से पहले, अपनी 'सर्विस हिस्ट्री' चेक करें कि आपकी 'एग्जिट डेट' पहले ही डाली गई है या नहीं।
अगर कोई तारीख पहले ही डाली जा चुकी है और वह गलत है, तो उसे कन्फर्म किए बिना नई तारीख न डालें। सही तारीख को आपकी सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर और नौकरी से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स से वेरिफ़ाई किया जाना चाहिए।
अगर आपको अपनी पिछली कंपनी से मदद नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर ऑनलाइन सुविधा के ज़रिए एग्जिट डेट में ज़रूरी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, तो आपको अपनी पिछली कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर कंपनी कई दिनों या हफ़्तों तक जवाब नहीं देती है, तो आप EPFO में शिकायत कर सकते हैं।
एक सही डेट ऑफ़ एग्ज़िट होना क्यों ज़रूरी है?
EPFO के पास रजिस्टर्ड डेट ऑफ़ एग्ज़िट सिर्फ़ एक आम जानकारी नहीं है। यह आपके PF को ट्रांसफर करने और उससे पैसे निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर यह तारीख गलत है, तो आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा, अगर आपकी पुरानी और नई नौकरी के समय में कोई अंतर है या तारीखें ओवरलैप होती हैं (एक ही समय में दो नौकरियां रजिस्टर्ड होना), तो नई कंपनी के 'बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन' प्रोसेस के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।






