राजस्थान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अप्रैल में होगी बंपर धनवर्षा, जानें सरकार का खास नियम!

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य बीमा पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल के पहले सप्ताह में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा।

जल्दी करें दावा, 5 मार्च तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के निदेशक धनलाल शेरावत ने सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने बीमा दावे से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन ओटीपी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सबमिट कर दें।

ऐसे मिलेगा बीमा का लाभ

👉 सभी राज्य कर्मियों को अपना बीमा दावा एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
👉 दावा प्रक्रिया के लिए एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
👉 आवश्यक दस्तावेजों में बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल निवास प्रमाण, पॉलिसी बॉन्ड और पदस्थापना विवरण शामिल हैं।

राजस्थान सरकार का खास नियम

राजस्थान सरकार के कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के तहत, यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी बीमा पॉलिसी जारी रखना चाहता है, तो वह एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के जरिए 31 मार्च तक अपना विकल्प चुन सकता है। इस स्थिति में, पॉलिसीधारक को 1 अप्रैल को विस्तारित बीमा राशि और बोनस का लाभ मिलेगा।

समय पर करें आवेदन, न चूकें यह मौका!

यदि आप 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बीमा का लाभ पाना चाहते हैं, तो 5 मार्च से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के राज्य बीमा विभाग से संपर्क करें और बिना किसी देरी के प्रक्रिया को पूरा करें।