Income Tax last date: 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स जमा करें, नहीं तो लगेगा जुर्माना

यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से अधिक है और आपने अभी तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो 15 मार्च से पहले इसे जमा करना अनिवार्य है। अगर आप 31 मार्च तक 90% टैक्स जमा नहीं करते, तो आपको 1% ब्याज हर महीने देना होगा, जब तक कि आप ITR (Income Tax Return) फाइल नहीं करते।

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स का मतलब है कि यदि आपकी सालाना टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से अधिक है, तो आपको पूरे साल में चार हिस्सों में यह टैक्स अग्रिम रूप से जमा करना होगा। यह सरकार की टैक्स संग्रहण की प्रक्रिया है, ताकि एकमुश्त बड़ा भुगतान न करना पड़े और सरकार को नियमित रूप से राजस्व मिलता रहे।

किसे भुगतान करना होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स सभी उन लोगों को देना होता है जिनकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से अधिक है। इसमें शामिल हैं:

  • वे लोग जो व्यापार या फ्रीलांसिंग करते हैं और जिनकी आय पर TDS नहीं काटा जाता।
  • सैलरीड लोग जिनकी आय के अन्य स्रोत भी हैं जैसे किराया आय, FD पर ब्याज, शेयर बाजार से लाभ, या म्यूचुअल फंड से लाभ।
  • NRI जो भारत में आय अर्जित करते हैं।
  • वे लोग जो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच संपत्ति बेचने जा रहे हैं, उन्हें भी एडवांस टैक्स जमा करना होगा।

यदि आपकी आय केवल सैलरी से है और उस पर TDS पूरी तरह से काट लिया गया है, तो आपको अलग से एडवांस टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

एडवांस टैक्स कैसे और कब जमा करें?

एडवांस टैक्स को साल में चार किश्तों में जमा करना होता है:

  1. पहली किश्त – 15 जून तक: कुल टैक्स का 15% जमा करें।
  2. दूसरी किश्त – 15 सितंबर तक: कुल टैक्स का 45% (पहली किश्त सहित) जमा करें।
  3. तीसरी किश्त – 15 दिसंबर तक: कुल टैक्स का 75% (पहली और दूसरी किश्त सहित) जमा करें।
  4. चौथी और अंतिम किश्त – 15 मार्च तक: अनुमानित कुल टैक्स का कम से कम 90% जमा करें।

यदि एडवांस टैक्स समय पर नहीं जमा किया तो क्या होगा?

अगर आपने समय पर एडवांस टैक्स नहीं जमा किया, तो आपको धनात्मक दंड और ब्याज देना होगा।

  • धारा 234B और धारा 234C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि 15 मार्च तक 90% टैक्स नहीं जमा हुआ, तो आपको 1% ब्याज हर महीने देना होगा।
  • 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो यह ब्याज बढ़ता जाएगा, और आयकर विभाग नोटिस भी भेज सकता है।

एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?

आप एडवांस टैक्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा:

  1. https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. E-Pay Tax विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN नंबर और Aadhaar-PAN लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. Assessment Year 2025-26 चुनें।
  5. Advance Tax को भुगतान के प्रकार के रूप में चुनें और Continue पर क्लिक करें।
  6. अपना टैक्स अमाउंट भरें और भुगतान करें।
  7. भुगतान के बाद Challan जनरेट होगा, जिसे ITR फाइल करते समय रखना जरूरी होगा।

समय पर एडवांस टैक्स जमा करना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी प्रकार के जुर्माना या ब्याज से बच सकें। सरकार ने इसे ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। तो देरी न करें, एडवांस टैक्स अब ही जमा करें और आर्थिक दबाव से बचें।