Kavad Yatra Hearing: दुकानों पर पहचान की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। 

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी, किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस यह बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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