Loan: लोन लेने वाले की हो जाए मौत तो बची हुई ईएमआई कौन भरेगा, जान ले आप इसके बारे में

इंटरनेट डेस्क। आज के समय में हर कोई लोन लेता हैं और ऐसे में हर लोन के अलग अलग नियम भी है। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे की अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो उस लोन को कौन भरेगा। तो आज हम जान लेते हैं की इसके नियम क्या हैं और कैसे ये लोन का भुगतान होता है और आपको क्या कोई छूट मिलती है। इन सबके बारे मे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 

होम लोन में क्या है
जानकारी के अनुसार जब भी होम लोन लिया जाता है तो लोन के एवज में घर के कागज गिरवी रखे जाते हैं। ऐसे में होम लोन की स्थिति में जब उधार लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है तो को-बोरोवर पर इसकी जिम्मेदारी होती है या फिर व्यक्ति के उत्तराधिकारी पर लोन जमा करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें।

कार लोन के क्या हैं नियम
इसके साथ ही कार लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होते है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक घर वालों को लोन का भुगतान करने के लिए कहता है। लोन का भुगतान नहीं करता है तो बैंक कार को बेचकर लोन का पैसा वसूलता है।

पर्सनल लोन में
पर्सनल लोन में अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती हैं तो बैंक किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे नहीं वसूल सकते हैं। साथ ही उत्तराधिकारी की भी पर्सनल लोन को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही लोन भी समाप्त हो जाता है।

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