Ministry of External Affairs: बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आया नया नियम, नई फीस भी होगी...
- byShiv
- 18 Sep, 2026
इंटरनेट डेस्क। विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बारे में हर किसी को जानकारी होना आवश्यक है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी पांच साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी।
नए नियम कब से लागू हुए हैं?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है।
पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस कितनी बढ़ी?
वयस्क 36 पेज सामान्य पासपोर्ट- 1500 से बढ़कर 2,500 रुपये।
वयस्क 60 पेज सामान्य पासपोर्ट- 2000 से बढ़कर 3,500 रुपये।
वयस्क 36 पेज तत्काल पासपोर्ट- 3500 से बढ़कर 5,000 रुपये।
वयस्क 60 पेज तत्काल पासपोर्ट- 4000 से बढ़कर 6,000 रुपये।
वयस्क 60 पेज तत्काल रिप्लेसमेंट- 5500 से बढ़कर 8,500 रुपये।
नाबालिग 36 पेज सामान्य पासपोर्ट- 1000 से बढ़कर 1,750 रुपये।
नाबालिग 36 पेज तत्काल पासपोर्ट- 3000 से बढ़कर 4,250 रुपये।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को क्या छूट मिलेगी?
आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी होने यानी री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी।
pc- etv bharat






