Rajasthan: प्राइवेट स्कूलो को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- टैक्स में छूट मिलती हैं तब भी मनमानी फीस वसूलते हैं
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- 17 May, 2024
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलो को लेकर अब हाईकोर्ट का मिजाज सख्त दिखाई दे रहा है। जी हां निजी स्कूल संचालकों की ओर से मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जता दी है और सख्त निर्देश देते हुए कहा हैं कि निजी स्कूल बिजनेस बन गए हैं। स्कूल संचालकों को टैक्स में छूट मिलती है। इसके बावजूद भी मनमानी फीस वसूली जाती है।
क्या कहा कोर्ट ने
जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों में फीस एक्ट 2016 की पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। इस मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार 16 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों के प्रति सख्त टिप्पणी की। मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी मनमानी जारी है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों के अकाउंट की हर साल ऑडिट होनी चाहिए। शिक्षा विभाग चाहे तो इनकम टेक्स कमिश्नर की मदद भी ले सकते हैं।
सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं - हाईकोर्ट
वहीं खबरों की माने तो इस मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुणाल भी हाईकोर्ट में मौजूद रहे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस एक्ट की पालना से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के आदेश दिए थे। प्रमुख शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की तो हाईकोर्ट के कहा कि वे इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।
इस बात पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक और बात को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि अधिकतर स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का सामान बेचा जाता है। कई स्कूल संचालक तो अभिभावकों को स्कूल से ही खरीदारी करने के लिए मजबूर करते हैं जबकि ये काम स्कूल संचालकों का नहीं है।
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